पाली चुनावी साल में युवाओं को लुभाने के लिए राज्य सरकार सरकारी विभागों
में एक के बाद एक भर्तियां निकाल रही है, लेकिन भर्तियों में आयु सीमा को
लेकर दोहरे मापदंड होने के चलते शिक्षा विभाग के कर्मचारी इसमें आवेदन करने
से वंचित हो रहे हैं।
13 अप्रैल को निकली स्कूल लेक्चरर भर्ती में जहां शिक्षा विभाग के
सरकारी कर्मचारियों को 15 वर्ष की अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है, जबकि हाल
में ही निकली प्रधानाध्यापक भर्ती में 15 वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे में
शिक्षा विभाग की ही दो भर्तियों में आयु सीमा में अलग-अलग छूट दी जा रही
है। हालांकि प्रधानाध्यापक व स्कूल लेक्चरर की पोस्ट राजपत्रित है। इसके
बाद भी इन भर्तियों की आयु सीमा में दोहरे मापदंड रखे जा रहे हैं। ऐसे में
अगर राज्य सरकार की ओर से छूट नहीं दी गई तो शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी
इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए कॉलेज लेक्चरर व प्रधानाध्यापक माध्यमिक
शिक्षा में आयु सीमा 50 वर्ष, जबकि स्कूल लेक्चरर के लिए आयु सीमा 40 वर्ष
ही निर्धारित की है
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 15 वर्ष की छूट
शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों में विभागीय कर्मचारियों को
राज्य सरकार की ओर से 15 वर्ष की छूट दी जाती है। इसमें तृतीय श्रेणी व
द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक व कॉलेज लेक्चरर के पदों के लिए
15 वर्ष की छूट दी गई है।
स्कूल लेक्चरर में नहीं दी छूट, प्रधानाध्यापक व कॉलेज लेक्चरर में दी 15वर्ष की छूट
आरपीएससी की ओर से हाल में जारी स्कूल लेक्चरर भर्ती में सरकारी
कर्मचारियों को 15 वर्ष की छूट नहीं दी जा रही है, जबकि प्रधानाध्यापक व
कॉलेज लेक्चरर में 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ऐसे में सिर्फ स्कूल
लेक्चरर की भर्ती में छूट नहीं देकर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़
किया जा रहा है।
बड़ा सवाल
अन्य भर्तियों में सरकारी कर्मचारियों को 15 वर्ष की छूट तो स्कूल लेक्चरर में क्यूं नहीं?
आरपीएससी की ओर जारी सभी सरकारी भर्तियों में कर्मचारियों को 15
वर्ष की छूट दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा विज्ञप्ति में इसका उल्लेख भी
किया है। इधर, इन्हीं सरकारी कर्मचारियों को स्कूल लेक्चरर में आयु सीमा
में छूट नहीं देकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है।
आयु सीमा को लेकर यह है सरकार के आदेश - राज्य के अभ्यर्थियों के लिए
40 वर्ष आयु सीमा का हाल ही में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने इसके
बाद निकली भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। इसके बाद
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अलग से सरकारी भर्तियों में 15 वर्ष की छूट
प्रदान की जा रही है, लेकिन स्कूल लेक्चरर भर्ती में यह प्रावधान नहीं है।
इन भर्तियों में आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट
1. प्रधानाध्यापक 2011 -इसमें शिक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष थी।
2. प्रधानाध्यापक 2018 - हाल ही में आरपीएससी द्वारा निकाली
प्रधानाध्यापक भर्ती में शिक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य
सरकार के निर्देशानुसार 15 वर्ष की छूट दी।
3. कॉलेज लेक्चरर 2015 - इसमें भी शिक्षा विभाग के राज्य कर्मचारियों को 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
स्कूल लेक्चरर का ग्रेड पे भी प्रधानाध्यापक व कॉलेज लेक्चरर से कम,
इसके बाद भी छूट नहीं : स्कूल लेक्चरर में सरकार की ओर से ग्रेड
4800(लेवल-12) निर्धारित है। प्रधानाध्यापक में सरकार की ओर से ग्रेड पे
5400 निर्धारित है, वहीं कॉलेज लेक्चरर में ग्रेड पे 6 हजार निर्धारित है।
ऐसे में स्कूल लेक्चरर का ग्रेड पे कम होने के बाद भी आयु सीमा में छूट
नहीं दी गई है।
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