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शिक्षक के स्थानांतरण की परिवेदना का निस्तारण करने के दिए निर्देश

शाहपुरा | हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की प|ी की बीमारी के आधार पर स्थानांतरण करने की याचिका का निस्तारण कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव, निदेशक एवं सीकर के जिला शिक्षाधिकारी को शिक्षक परिवेदना को स्वीकार करने के निर्देश दिए।
शिक्षक सोनाराम के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर दांतारामगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत है। प्रार्थी की प|ी कैंसर रोग से पीड़ित है। । निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों सर्कुलर जारी कर बीमारी के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण इच्छित स्थान पर किए है। प्रार्थी ने भी प|ी की बीमारी का हवाला देते हुए पीपराली ब्लॉक में स्थानांतरण करने के किए परिवेदना दी थी।

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