जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2017 लेवल द्वितीय के
अंग्रेजी विषय के पदों के लिए सात मार्च से होने वाली काउंसलिंग पर अंतरिम
रोक लगा दी है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 मार्च तक जवाब भी मांगा है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश नीलिमा सुमन की याचिका पर
दिया। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि प्रार्थिया के पास योग्यताएं होने
के बाद भी उसे 7 मार्च से शुरू होने जा रही काउंसलिंग की प्रक्रिया में
शामिल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा प्रार्थिया के समान भी ऐसे कई अभ्यर्थी
हैं, जिन्हें बिना कारण बताए ही काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा।
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