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दो साल बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों का वेतन नियमितिकरण नहीं

उदयपुर | शिक्षाविभाग में 2013 सीधी भर्ती में चयनित होकर 27 मार्च 2015 को नियुक्त हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों का वेतन दो माह बाद भी नियमित नहीं हुआ है। इससे जिले के साढ़े सात साै शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट केस होने के कारण राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है।
इधर शिक्षकों का कहना है कि कोर्ट केस से स्थायीकरण पर रोक हो सकती है लेकिन 27 बी नियम के तहत शिक्षकों का वेतन नियमित करना ही होगा। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारियों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर शिक्षकों का वेतन नियमितिकरण करने को कहा है। शिक्षकों ने बताया कि 27 मार्च काे दो साल पूरे हो चुके हैं। अप्रैल माह में बढ़ा हुआ वेतन मिलना था लेकिन आदेश नहीं होने के कारण अटका हुआ है। अभी शिक्षक को 13200 रुपए मिल रहे हैं जबकि 30 हजार रुपए मिलने थे। अब जैसे 2012 सीधी भर्ती में नियुक्त प्रति शिक्षक ढाई लाख रुपए का एरियर बकाया चल रहा है वैसे ही 2013 के शिक्षकों का अब तक का दो माह का करीब 34 हजार रुपए का एरियर बकाया हो गया है।

स्थायीकरण रुक सकता पर वेतन नियमन नहीं

राजस्थानशिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेशाध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने बताया कि राजस्थान सेवा नियम 27 बी के तहत दो वर्ष पूर्ण होने पर किसी कारणवश स्थायीकरण रुक सकता है लेकिन वेतन नियमन करना जरूरी है। अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो पंचायती राज विभाग स्पष्ट निर्देश दे ताकि शिक्षक कोर्ट की शरण में जाए।

^कोर्ट में मामला चलने के कारण वेतन नियमन के लिए सीईओ से बात की थी जिस पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। मामले में जल्द ही को निर्देश सकते हैं। रश्मिभार्गव, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक।

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