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लेक्चरर बनने वालों के वेतन में फर्क को हाईकोर्ट में चुनौती

जोधपुर। सीधीभर्ती से और पदोन्नति से बनने वाले स्कूल लेक्चरर के वेतन में दो हजार रु. के वेरिएशन को लेकर राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा और वित्त विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता राजाराम विश्नोई अन्य की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर करणीदान सिंह ने कोर्ट को बताया कि ग्रेड सैकंड टीचर से स्कूल लेक्चरर के पद आधे सीधी भर्ती से और आधे पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। स्कूल लेक्चरर के लिए पे-स्केल 9300-34800 और पे-बैंड 4800 रुपए है, लेकिन पदोन्नति से बनने वाले स्कूल लेक्चरर का वेतन कम है। पदोन्नति से लेक्चरर बनने वाले को 16 हजार 860 रुपए मूल वेतन मिलता है, वहीं सीधी भर्ती वाले को 18 हजार 750 रुपए मूल वेतन दिया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाइज) पे रूल्स 2008 के रूल्स 24 का हवाला दिया जा रहा है।
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