जोधपुर। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार एक अवमानना याचिका के
तहत शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता की बेंच के
समक्ष पेश हुए।
कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के निर्देशों की शीघ्र पालना करने को कहा है। याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी शिक्षक नैनाराम की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी ने कोर्ट को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक की नियुक्ति पंचायतीराज विभाग करता है, जबकि नियुक्ति होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा परिलाभ और वेतन का भुगतान किया जाता है। इस तरह याचिकाकर्ता के बकाया परिलाभ का भुगतान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कोर्ट ने सचिव सरकार का पक्ष सुनने के बाद उन्हें 26 सितंबर तक पूर्व में दिए गए आदेश की पालना के निर्देश दिए हैं।
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कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के निर्देशों की शीघ्र पालना करने को कहा है। याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी शिक्षक नैनाराम की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी ने कोर्ट को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक की नियुक्ति पंचायतीराज विभाग करता है, जबकि नियुक्ति होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा परिलाभ और वेतन का भुगतान किया जाता है। इस तरह याचिकाकर्ता के बकाया परिलाभ का भुगतान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कोर्ट ने सचिव सरकार का पक्ष सुनने के बाद उन्हें 26 सितंबर तक पूर्व में दिए गए आदेश की पालना के निर्देश दिए हैं।
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