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पात्रता परीक्षा के लिए अंकों में छूट को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, 9 अगस्त को होगी सुनवाई

जयपुर हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल-प्रथम व द्वितीय) भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने न्यूनतम योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों को पांच प्रतिशत की छूट देने के कारण यह रोक लगाई है।

पिछली भर्ती भी पात्रता परीक्षा के अंकों में छूट देने के कारण अटकी हुई है। न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने शर्मिला यादव व एक अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है।

कोर्ट ने पात्रता परीक्षा के लिए अंकों में छूट देने को लेकर प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रमुख पंचायत राज सचिव व प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब सुनवाई 9 अगस्त को होगी।

यह था मामला

प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलकांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल-प्रथम व द्वितीय) भर्ती के लिए रीट व आरटेट के अंकों में जनजाति उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्र को अंकों में छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को भी शैक्षणिक योग्यता के अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी है। इसके तहत विधवा-परित्यक्ताओं को भी पांच प्रतिशत की छूट है। याचिकाकर्ता विधवा कोटे से हैं और उनके राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में 57 व 59 प्रतिशत अंक है। इसके बावजूद उनके आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं किए जा रहे हैं।
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