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तबादला:शिक्षक,पटवारी व नर्स के तबादला आदेश पर रोक

 राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर (रेट) ने जिले के तीन कार्मिक शिक्षक पटवारी एवं नर्स ग्रेड प्रथम के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रभुलाल ने अपील दायर की थी। इसमें बताया कि प्रार्थी धोद ब्लॉक के किरडोली के संस्कृत स्कूल में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम सामान्य के पद पर कार्यरत है।

प्रार्थी ने पिछले साल नवंबर में इस स्कूल में कार्यग्रहण किया था। संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक ने 30 दिसंबर एवं 31 दिसंबर को दो अलग अलग आदेश जारी कर प्रार्थी को लेवल द्वितीय का शिक्षक बताकर तबादला कर दिया। अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाकर निदेशक सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नानी में पटवारी संतोष जाट ने अधिवक्ता संदीप कलवानिया के जरिए दायर की अपील में बताया कि राजस्व मंडल अजमेर ने 29 दिसंबर को प्रार्थी की जगह दूसरे पटवारी का तबादला कर दिया व कलेक्टर ने प्रार्थी को नानी से रघुनाथगढ़ लगा दिया। वकील ने दलील दी कि बिना प्रशासनिक कारण के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रार्थी का तबादला किया है।

इस पर अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी। दांता ब्लॉक की पीएचसी के नर्स ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यरत सूर्यप्रकाश राड़ के मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने 31 दिसंबर को तबादला आदेश जारी कर जिला चिकित्सालय नागौर तबादला कर दिया।

अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव, अतिरिक्त निदेशक सीकर के सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ तीनों कार्मिकों को तबादला आदेश जारी होने से पहले जिस स्थान पर पदस्थापित थे। वहीं कार्यग्रहण करवाने के आदेश दिए है।

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