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लेक्चरर को हटाने पर प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव को नोटिस

जयपुर। हाईकोर्ट ने विज्ञप्ति के अनुसार साक्षात्कार के जरिए नियुक्त एक कॉलेज शिक्षक को सेवा से हटाने के मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव , कॉलेज शिक्षा आयुक्त व भगवान आदिनाथ जयराज मेवाड़ा कॉलेज के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश कमलेश कुमार चित्तौड़ा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति एक जुलाई 2017 को भगवान आदिनाथ जयराज मेवाड़ा कॉलेज बूंदी में साक्षात्कार के जरिए हुई थी। प्रार्थी निरंतर सेवा में रहा और इस दौरान राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 में कॉलेज को अपने अधीन कर लिया और उसे सरकारी कॉलेज घोषित किया। प्रार्थी भी जून 2018 तक सेवा में रहा। लेकिन बाद में उसे सेवा से हटा दिया जबकि उसके समकक्ष अन्य लेक्चरर को सरकारी कॉलेज मेें ही समायोजित कर लिया। सरकार की इस कार्रवाई को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसकी सेवा पुन: बहाल करने का आग्रह किया। 

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