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चार शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश पर रेट ने लगाई रोक

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने ज़िले के चार शिक्षकों की अलग अलग अपीलों पर सुनवाई कर प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी तथा इस मामले विभाग के उप शासन सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।


शिक्षक महिपाल सिंह, योगेश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा एवं अंजू रानी के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि तीनों प्रार्थी अलग अलग स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव ने 9 अगस्त को आदेश जारी कर शिक्षक महिपाल सिंह, अंजू रानी का स्थानांतरण सांगानेर से फागी ब्लॉक की स्कूल, शिक्षक योगेश शर्मा का झोटवाड़ा से दूदू ब्लॉक में कर दिया और चारों ही शिक्षकों के स्थान पर अन्य शिक्षकों को लगा दिया। कलवानिया ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि तीनों शिक्षकों ने विभाग को स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। इसके बावजूद विभाग ने प्रार्थियों के स्थान पर अन्य शिक्षकों को एडजस्ट करने के लिए स्थानांतरण किया तथा उप शासन सचिव ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थियों का स्थानांतरण किया।

विभाग ने मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध स्थानांतरण आदेश जारी किए। शिक्षक ओमप्रकाश शर्मा के चुनाव कार्य में होने के बावजूद विभाग ने स्थानांतरण कर दिया। सरकार ने चुनाव कार्य में लगे शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा रखी है। इसलिए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर प्रार्थियों को पूर्व की स्कूल में कार्य करने की अनुमति दी जाए। अधिकरण ने विवादग्रस्त स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर चारों शिक्षकों को राहत दी।

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