जयपुर: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 व रीट 2017 से जुड़ा मामला,
टीसपी क्षेत्र के एससी व एसटी अथ्यर्थियों का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य
सरकार से मांगा जवाब, नैना बुनकर की याचिका पर दिए आदेश, रीट के लिए एसटी
अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत अंक आवश्यक, एससी के लिए 60 प्रतिशत अंक हैं
जरूरी, याचिकाकर्ता का कहना-, 'दोनों को देना चाहिए बराबर लाभ', HC ने
याचिका की प्रति एएजी एसके गुप्ता को देने के दिए आदेश.
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