MPSC recruitment 2018 - मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) ने उच्च शिक्षा विभाग, इंदौर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2968 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2018 तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) में रिक्त पदों का विवरण:
पद का नाम: असिस्टेंट प्रोफेसर
पदों की संख्या: 2968
विषय के अनुसार पदों की संख्या के लिए अधिसूचना को देखें।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) में रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता विवरण व शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ स्नातकोत्तर, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।
वेतनमान: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार को रूपये 15600-39100+एजीपी 6000 का वेतनमान दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) में रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमाः
मध्य प्रदेश का मूल निवासी- 21 से 40 वर्ष
बाहर के उम्मीदवारों के लिए : 21 से 28 वर्ष
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) में आवेदन कैसे करेंः
योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2018 तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in और www.mppsc.com पर ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए अधिसूचना विवरण:
विज्ञापन क्रमांक 07/20/17/12.12.2017
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि:
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मार्च 2018
MPSC recruitment notification 2018 -
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) ने उच्च शिक्षा विभाग, इंदौर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2968 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसचूना यहां क्लिक करें।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPSC ) का परिचयः
- यह एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के सबसे बड़े भर्ती अधिकरण होते हैं। यह राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करते हैं।
- संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन व सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का उल्लेख है।
- राज्यपाल राज्यसरकार की सिफारिश पर राज्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल (अनुच्छेद 316) करता है।
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