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हाईकोर्ट ने पूछा-एमएसीटी में रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक देगी सरकार

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरणों में रिक्त पद अन्य संसाधनोंं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। इस संबंध में 27 मार्च तक जवाब मांगा गया है।

हाईकोर्ट ने जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा के प्रतिवेदन पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को संसाधनो की कमी को पूरी करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में 24 एमएसीटी कोर्ट संचालित है तथा इनमें स्टाफ संसाधनों की कमी की वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने रिक्त पद भरने के निर्देश दिए थे,जिस पर कुछ पदों पर संविदाकर्मियों को लगाया गया है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार से पूछा कि एमएसीटी कोर्ट में रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी। इस संबंध में सरकार को 27 मार्च को अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट करने को कहा है।

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