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Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1398 स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया

Court: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न कराए गए स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली 100 से अधिक याचिकाओं को खारिज करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों पर रोक आज हटा दी और राज्य सरकार को आगे बढऩे की हरी झंडी दी।
कुछ असफल उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के नतीजों को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं जिससे इस अदालत ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। इन याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग को यह परीक्षा फिर से कराने और विभिन्न परीक्षा पत्रों को पुन: संगठित करने और उनका पुनर्मूल्यांकन करने और फिर उत्तर तालिका को पुन: प्रकाशित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
आरपीएससी के वकील जेपी जोशी ने अदालत में दलील दी कि परीक्षा के परीणामों से लेकर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी।

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