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शिक्षक भर्ती घोटाला: काबरा सहित अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व विधायक जुगल काबरा व शिक्षक नेता डूंगरसिंह खींची सहित अन्य पांचों आरोपियों को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी को ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका...

- शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीएस राजपुरोहित को कल सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था।
- इससे इस मामले में रिमांड पर चल रहे काबरा, खींची सहित अन्य पांचों आरोपियों की आज सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को लेकर उम्मीदें परवान पर थी।
- इन लोगों को उम्मीद थी कि राजपुरोहित के समान उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सभी को रिहा करने का आदेश दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को लौटाते हुए कहा कि वे ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते है।

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