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सीएस-आरपीएससी चेयरमैन बताएं- भर्ती के अलग-अलग मापदंड क्यों

हाईकोर्ट ने भर्तियों में अलग-अलग मापदंड अपनाने पर चिंता जताते हुए सीएस आरपीएससी चेयरमैन को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाकर अदालत के न्याय के सिद्धांत का पालन करने का निर्देश दिया है।
साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को एसआई भर्ती-2007 में चयनित प्रार्थियों की नियुक्तियों के संबंध में आगामी भर्तियों में विचार करने का निर्देश दिया है। यह अंतरिम आदेश हेमेन्द्र चौधरी अन्य की याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं में कहा कि उन्होंने 2007 की एसआई भर्ती में भाग लिया और साक्षात्कार दिया। बाद में 2009 में जारी परिणाम के आधार पर वे अंतिम चयन सूची में गए। लेकिन स्केलिंग के कारण उनके एच्छिक विषय में अंक कम हो गए। वहीं अनिवार्य विषय हिंदी सामान्य ज्ञान विषय में भी स्केलिंग होने पर मेरिट नीचे चली गई और उनकी मेरिट इससे उच्च थी। फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जबकि अन्य अभ्यर्थियों के मामलों में अदालत ने मेरिट के आधार पर उन्हें समायोजित करने का आदेश दे रखा है। इसलिए उन्हें भी नियुक्तियां दी जाए। 

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