चित्तौड़गढ़ | शिक्षकपति की हत्या के जुर्म में प|ी को प्रेमी सहित उम्रकैद
की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक द्वितीय गोपाल
बिजोरीवाल ने सजा सुनाई।
अपरलोक अभियोजक पूरणमल धाकड़ ने बताया कि 21 जुलाई 2013 को पारसोली के शिक्षक शक्तिसिंह, प|ी नाबालिग पुत्र हिमांशु के साथ देवस्थान पर दर्शन कर घर आए। उसी रात 12 बजे पारसोली का दिनेश उर्फ राजेंद्र सोनी उनके घर आया। जो रात एक से दो बजे के बीच वापस घर से निकला। रात को पिता के साथ सोए हिमांशु को मां देवलता उठाकर मकान की ऊपर की मंजिल पर ले गई। सुबह पांच बजे वापस शक्तिसिंह के कमरे में आकर वह चिल्लाने लगी कि उसके पति का मर्डर हो गया। इस पर पुत्र हिमांशु ने कमरे में आकर देखा तो शक्तिसिंह मृत पड़ा था। इसकी सूचना उसने अपने बड़े पिता राजेंद्रसिंह को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पारसोली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने मृतक शक्तिसिंह की प|ी देवलताकंवर प्रेमी दिनेश सोनी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। अपर लोक अभियोजक पूरणमल धाकड़ ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में 24 गवाह और 46 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश गोपाल बिजोरीवाल ने देवलता कंवर दिनेश उर्फ राजेंद्र सोनी पुत्र राधेश्याम को धारा 302-34 में आजीवन कारावास प्रत्येक को 25-25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
अपरलोक अभियोजक पूरणमल धाकड़ ने बताया कि 21 जुलाई 2013 को पारसोली के शिक्षक शक्तिसिंह, प|ी नाबालिग पुत्र हिमांशु के साथ देवस्थान पर दर्शन कर घर आए। उसी रात 12 बजे पारसोली का दिनेश उर्फ राजेंद्र सोनी उनके घर आया। जो रात एक से दो बजे के बीच वापस घर से निकला। रात को पिता के साथ सोए हिमांशु को मां देवलता उठाकर मकान की ऊपर की मंजिल पर ले गई। सुबह पांच बजे वापस शक्तिसिंह के कमरे में आकर वह चिल्लाने लगी कि उसके पति का मर्डर हो गया। इस पर पुत्र हिमांशु ने कमरे में आकर देखा तो शक्तिसिंह मृत पड़ा था। इसकी सूचना उसने अपने बड़े पिता राजेंद्रसिंह को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पारसोली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने मृतक शक्तिसिंह की प|ी देवलताकंवर प्रेमी दिनेश सोनी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। अपर लोक अभियोजक पूरणमल धाकड़ ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में 24 गवाह और 46 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश गोपाल बिजोरीवाल ने देवलता कंवर दिनेश उर्फ राजेंद्र सोनी पुत्र राधेश्याम को धारा 302-34 में आजीवन कारावास प्रत्येक को 25-25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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