हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिटायर शिक्षकों के पेंशन अन्य परिलाभ
नहीं देने पर यूनिवर्सिटी को कहा है कि पेंशन दे या अवमानना की कार्रवाई का
सामना करे। अदालत ने मामले में एकलपीठ के आदेश पर रोक से इंकार करते हुए
कहा कि यूनिवर्सिटी ने शिक्षकों से 30-35 साल तक पढ़वाया है।
लेकिन अब पेंशन से मना कर रही है जो गलत है। न्यायाधीश केएस झवेरी महेन्द्र माहेश्वरी की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश यूनिवर्सिटी की अपील पर दिया। यूनिवर्सिटी ने एकलपीठ के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें निर्देश दिया था कि प्रार्थियों को 5 अगस्त 2008 के आदेश से की गई सेवा अवधि की गणना के अनुसार पेंशन परिलाभ दें। साथ ही जो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं उन्हें आदेश की प्रति मिलने से चार महीने में पेंशन दिया जाए। तय अवधि में पेंशन नहीं मिला वे 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लेने के हकदार होंगे। लेकिन एकलपीठ के आदेश का यूनिवर्सिटी ने पालन नहीं किया। जिसे प्रार्थी शिक्षकों ने अवमानना के जरिए हाईकोर्ट में पुन: चुनौती दी।
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लेकिन अब पेंशन से मना कर रही है जो गलत है। न्यायाधीश केएस झवेरी महेन्द्र माहेश्वरी की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश यूनिवर्सिटी की अपील पर दिया। यूनिवर्सिटी ने एकलपीठ के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें निर्देश दिया था कि प्रार्थियों को 5 अगस्त 2008 के आदेश से की गई सेवा अवधि की गणना के अनुसार पेंशन परिलाभ दें। साथ ही जो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं उन्हें आदेश की प्रति मिलने से चार महीने में पेंशन दिया जाए। तय अवधि में पेंशन नहीं मिला वे 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लेने के हकदार होंगे। लेकिन एकलपीठ के आदेश का यूनिवर्सिटी ने पालन नहीं किया। जिसे प्रार्थी शिक्षकों ने अवमानना के जरिए हाईकोर्ट में पुन: चुनौती दी।
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