24365onlineservices
16:08:00
0
हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिटायर शिक्षकों के पेंशन अन्य परिलाभ
नहीं देने पर यूनिवर्सिटी को कहा है कि पेंशन दे या अवमानना की कार्रवाई का
सामना करे। अदालत ने मामले में एकलपीठ के आदेश पर रोक से इंकार करते हुए
कहा कि यूनिवर्सिटी ने शिक्षकों से 30-35 साल तक पढ़वाया है।