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थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला,पद रिक्त हो तो वंचितों के दस्तावेजो की जांच कर नियुक्तियां दी जाए
March 6, 2017 जोधपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 के मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश की रिव्यू अपील की सुनवाई की और सरकार को निर्देश दिए है। निर्देशों में बताया गया है कि यदि पद रिक्त हो तो वंचितों के दस्तावेजो की जांच कर नियुक्तियां दी जाये। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में राज्य सरकार बनाम मुकेश कुमार रिव्यू अपील पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से एएजी श्याम सुन्दर लादरेचा व उनके सहयोगी विकास चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भर्ती में हाईकोर्ट के सभी आदेशो की पालना की गई है। वही रामधन के निर्णय की भी पालना करते हुए संसोधित परिणाम में जो भी मेरिट में थे उनको नियुक्तियां दी गई है। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि पूर्व की मेरिट व संसोधित मेरिट से भर्ती के बाद भी यदि रिक्त पद हो तो वंचितों को मेरिट अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन कर नियुक्तियां दी जाये व हाईकोर्ट के आदेशो की पालना की जाये.

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