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Friday 1 July 2016

नया फरमान : अब हैडमास्साब को भी पढ़ाने होंगे पूरे कालांश

अलवर. स्टाफिंग पैटर्न के तहत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैडमास्टरजी की मौज खत्म हो जाएगी।
ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद इन विद्यालयों में पदों का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि संस्था प्रधान को अन्य शिक्षकों के समान कालांश लेने होंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पद स्थापित किया जाएगा। अध्यापक ग्रेड 3 के लेवल-2 के गणित और विज्ञान तथा अंगे्रजी के अध्यापकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पद स्थापित किया जाएगा। 


हिन्दी का शिक्षक पढ़ाएगा संस्कृत

नए आदेशानुसार संस्था प्रधान को अन्य शिक्षकों  के समान पीरियड लेने होंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 शिक्षक न्यूनतम होंगे, जिसमें हिन्दी का शिक्षक संस्कृत भी पढ़ाएगा। गणित व साइंस का एक शिक्षक होगा, जबकि दो शिक्षक एल-1 के होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम एल-1 के दो शिक्षक होंगे। 150 अथवा इससे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के कार्य के लिए स्वीकृत   वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

स्टाफिंग पैटर्न के तहत आठ जुलाई को प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं सभी संविदाकर्मियों की काउन्सलिंग होंगी। इसी  प्रकार  9-10 जुलाई को तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा में प्राप्त शारीरिक शिक्षक, 11-12 जुलाई को  तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विषयवार तथा 13 जुलाई को अनुपस्थित की काउन्सलिंग होगी।

अधिशेष और रिक्त स्थानों की सूची चस्पा होगी आज

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में आठ जुलाई से शिक्षकों की होने वाली ऑनलाइन काउन्सलिंग के माध्यम से पंचायती राज के शिक्षक शहरी क्षेत्र के विद्यालयों नहीं आ सकेंगे। ऑनलाइन काउन्सलिंग के तहत अधिशेष शिक्षकों और अधिशेष शिक्षकों की सूची 1 जुलाई को  जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक में चस्पा की जाएगी, जबकि पांच जुलाई को  फाइनल सूची जारी की जाएगी। चार जुलाई तक विशेष श्रेणी दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर रोगी को प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे।


शिक्षकों की ऑनलाइन काउन्सलिंग 8 जुलाई से 13 जुलाई तक होगी। काउन्सलिंग की सूची 15 जुलाई को जारी कर दी जाएगी।

उसी ग्राम पंचायत में करेंगे पद स्थापन


ऑनलाइन काउन्सलिंग में विभाग का पहला प्रयास शिक्षक  को उसके कार्यस्थल वाली ग्राम पंचायत में ही लगाने का रहेगा।  रिक्त स्थान नहीं होने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत में नियुक्त किया जाएगा। उसमें भी रिक्त स्थान नहीं है तो पंचायत समिति  बदली जाएगी। इस बार ऑनलाइन काउन्सलिंग में कैंसर और ब्रेन ट्यूमर वालों को गंभीर रोग से पीडि़त माना है।

स्वीकृत पदों पर लगाया जा सकेगा

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एल-2 में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को स्वीकृत पदों पर ही पद स्थापित किया जा सकेगा। इसी प्रकार एल-2 के हिन्दी व तृतीय भाषा के शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें एल-1 का शिक्षक माना जाएगा। सामान्य विषय के शिक्षकों को एल-1 का माना जाएगा, जबकि संविदा वाले शिक्षकों को उनके स्वीकृत पदों पर लगाया जा सकेगा।


पातेय वेतन पर प्रधानाध्यापकों को वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में ही लगाया जाएगा। न्यायालय में प्रकरण लंबित होने पर शारीरिक शिक्षकों को अधिशेष किया जाएगा और ना ही उन्हें पद स्थापित किया जाएगा। पैरा शारीरिक शिक्षकों को अधिशेष होने पर भी वर्तमान विद्यालय में ही रखा जाएगा।
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