झुंझुनूं/जयपुर : राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से सरकारी शिक्षकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है। सरकारी शिक्षकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से छात्रवृति दी जाएगी। इस योजना की घोषणा के साथ ही सरकार ने नियम कायदे भी तय कर दिए हैं। दरअसल, यह योजना पहले से चल रही है लेकिन योजना की जानकारी के अभाव में इसका लाभ पात्र टीचर्स नहीं ले पा रहे थे।
झुंझुनूं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सुभाष चंद ढाका ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा विभाग में सेवारत सरकारी टीचर्स के पढ़ने वाले बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रवृति देने की योजना शुरू की है। योजना के नियक कायदों के मुताबिक, इस योजना में स्कालरशिप एक सत्र के लिए दी जाएगी। नए सत्र में नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फिर से आवेदन करना होगा तभी योजना की राशि मिलेगी।
इन पाठ्यक्रमों में इस प्रकार मिलेगी स्कालररशिप
छात्रवृत्ति
की राशि पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित की गई है। महाविद्यालय, बीएसटीसी,
आईटीआई, एलएलबी आदि के लिए 3 हजार रुपए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, नर्सिंग,
फार्मेसी के लिए 4500 रुपए, बीएड एवं एमएड के लिए 6 हजार रुपए, मेडिकल,
आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, एमबीए, वेटनरी, आईआईटी एवं पीएचडी, के लिए 7500
रुपए दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।
टीचर्स की मृत्यु पर दो लाख रुपए की सहायता मिलेगी
इसके अलावा
किसी सरकारी टीर्चस का सेवाकाल के दौरान निधन होने पर उसके परिवार को दो
लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। शिक्षा विभाग
सरकारी टीचर्स को गंभीर बीमारी की स्थिति में भी आर्थिक सहायता उपलब्ध
करवाता है।
14 तक लिए जा रहे हैं आवेदन
डीईओ
सुभाषचंद्र ढ़ाका ने बताया कि अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति वर्ष
2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन अजमेर बोर्ड के पोर्टल पर 14 नवंबर तक लिए जा
रहे हैं।
यह नियम भी रखे गए हैं
जिला
शिक्षा माध्यमिक सुभाष चंद्र ढाका ने बताया कि इस योजना में वे ही शिक्षक
छात्रवृति आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं जो गत पांच साल से सेवारत हैं।
इसके अलावा एक शर्त भी लगाई है कि उन्हीं शिक्षकों के बच्चे छात्रवृति के
लिए पात्र होंगें जिन शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं की
उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कम से कम तीन बार कर ली हो। इसके अलावा बड़ी
शर्ते यह भी लगाई है कि ऐसे सरकारी शिक्षकों की आय 14 लाख रुपए से कम होनी
चाहिए। इससे ज्यादा होने पर पात्र नहीं होंगे।
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