राजस्थान पुलिस ने डूंगरपुर में हुई हिंसा के मामले में 759 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने डूंगरपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग आठ को ब्लॉक कर दिया था। ये लोग 2018 के लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर अनारक्षित रखी सीटों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस ने अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
Protestors had blocked National Highway 8 on 24th September, near Dungarpur, as part of their demonstration demanding recruitment of reserved category candidates on vacant unreserved positions for teachers 2018. Two people died in the violence, at least 55 people arrested so far. https://t.co/4sVO8L1ISw
— ANI (@ANI) October 4, 2020
क्या था मामला?
प्रदर्शनकारी शिक्षक भर्ती के अनारक्षित 1,167 पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए 17 दिन से कांकरी डूंगरी पहाड़ी पर प्रदर्शन हो रहा है। 12 अप्रैल 2018 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामान्य शिक्षा के 5431 पदों पर भर्ती निकली थी।
इसमे एसटी को 45 प्रतिशत, एससी को पांच प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला है। इस तरह सामान्य वर्ग के लिए 2721 पद थे। राजस्थान पात्रता परीक्षा शिक्षक में 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक वाले सामान्य वर्ग के 965 उम्मीदवारों का चयन किया गया।
इन्हीं पदों पर 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले एसटी के 589 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इस तरह सामान्य वर्ग के 1554 पद भरे गए और 1167 खाली रह गए। प्रदर्शनकारी इन्हीं खाली पदों पर एसटी उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं।
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