जयपुर। सहायक कारापाल भर्ती-2013 के मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि गुर्जर अभ्यथियों को ओबीसी के तहत छूट दी जाए। इस मामले में दानवीर गुर्जर व अन्य की याचिका पर जज केएस अहलुवालिया ने आदेश दिए हैं।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि आरपीएससी याचिकाकर्ताओं को सामान्य वर्ग में मानकर आयु सीमा में छूट नहीं दे रही है, जबकि पहले एसबीसी के तहत 5 साल की छूट थी। उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने गुर्जरों को एसबीसी मे शामिल करने से इनकार करने के बाद इन्हें सामान्य वर्ग में माना जा रहा है। बता दें कि एसबीसी से पहले याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग में आते थे।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि आरपीएससी याचिकाकर्ताओं को सामान्य वर्ग में मानकर आयु सीमा में छूट नहीं दे रही है, जबकि पहले एसबीसी के तहत 5 साल की छूट थी। उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने गुर्जरों को एसबीसी मे शामिल करने से इनकार करने के बाद इन्हें सामान्य वर्ग में माना जा रहा है। बता दें कि एसबीसी से पहले याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग में आते थे।
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