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150 बच्चों पर मिलेगा संस्था प्रधान, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग प्रारंभिक में 150 या इससे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संंस्था प्रधान के कार्य के लिए स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का काम सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापक देखेगा। शासन उप सचिव बीआर चौधरी ने एक आदेश जारी कर प्राथमिक तथा उप्रावि में तृतीय श्रेणी लेवल-1 के पदों का निर्धारण आरटीई के तहत पहली से पांचवीं कक्षा के नामांकन के आधार पर किया जाएगा।

काउंसलिंगजिलेवार होगी:शिक्षाविभाग प्रारंभिक द्वारा अधिशेष शिक्षकों के लिए 8 से 13 जुलाई तक होने वाली काउंसलिंग जिलेवार होगी। अब संबंधित शिक्षक को उसके ब्लॉक में नियुक्ति मिलने के आसार लगभग समाप्त हो गए हैं। काउंसलिंग पीपीटी माध्यम से होगी। इसलिए सबकुछ पर्दे पर नजर आएगा। इसमें प्राथमिकता वाले शिक्षक पहले नजदीकी स्कूलों में ऑप्शन भर देंगे। इससे शेष शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों या अन्य ब्लॉक में जाना पड़ेगा। पूर्व में यह काउंसलिंग ब्लॉक स्तर पर करने की योजना थी। इससे शिक्षकों को अपने ब्लॉक में रखा जाना था।
अबनहीं सकेगा कोई शहर में:काउंसलिंगके लिए निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत इसमें शामिल शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही पोस्टिंग दी जाएगी। यानि अब अगर कोई शिक्षक शहर में आना चाहेगा तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है,जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की गई काउंसलिंग में कई शिक्षक प्रतिबंधित क्षेत्रों से जोधपुर शहर में गए।
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ऐसे होगा कालांश और कक्षाओं का आवंटन
{उप्रावि में संस्था प्रधान अपने कार्य के साथ छठी से आठवीं कक्षा तक शिक्षण कार्य भी करवाएगा।
{लेवल-1 के अध्यापकों द्वारा पहली से पांचवीं कक्षा तक को शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। यदि कहीं मिडिल स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो लेवल-1 के अध्यापक छठी-आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे।
{लेवल-2 के शिक्षक पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाएंगे।
{शारीरिक शिक्षक आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाएंगे।
{सभी संविदाकर्मी पहली से पांचवीं और आठवीं कक्षा तक भी शिक्षण कार्य करवाएंगे।
{जिन स्कूलों में 120 से कम नामांकन हाेगा। उनमें शारीरिक शिक्षक नहीं लगाकर अंशकालिक के रूप में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को सेवाएं देनी होगी।
इस आधार पर लगेंगे पीटीआई
सेअधिक नामांकन होने पर एक शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद आवंटित होगा।
से अधिक नामांकन वाले जिन उप्रावि में प्रबोधक या संविदा पर पैराटीचर कार्यरत है तो उनमें शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी स्थान पर प्रबोधक या संविदाकर्मी का पद दिया जाएगा।
जिन स्कूलों में संविदाकर्मी,पैराटीचर कार्यरत हैं। वहां लेवल-1 अध्यापक के स्थान पर संविदाकर्मी का पद दिया जाएगा। यदि स्कूल में संविदाकर्मियों की संख्या स्कूल के नामांकन के आधार पर लेवल-1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो स्कूल में कार्यरत अतिरिक्त संविदाकर्मियों को अधिशेष करके निकट के स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा।
जिन स्कूलों में प्रबोधक/शिक्षक/कला शिक्षक कार्यरत हैं। वहां लेवल-1 के पद के स्थान पर प्रबोधक/कला शिक्षक का पद दिया जाएगा।
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प्रावि में आरटीई के तहत 150 या इससे अधिक नामांकन होने पर संस्था प्रधान(हैड टीचर)के कार्य के लिए वरिष्ठ अध्यापक(सामाजिक विज्ञान)का पद होगा। अन्य प्रावि में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक या प्रबोधक करेगा।
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