जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने
द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2018 के तहत हो रही सामाजिक विज्ञान विषय के
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया (Teachers appointment process) पर लगी रोक
हटा ली है. अदालती रोक हटने से अब सभी विषयों के नौ हजार पदों पर रुकी हुई
नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
जस्टिस संजीव प्रकाश की एकलपीठ ने ये आदेश आरपीएससी (RPSC) की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया. गौरतलब है कि आरपीएससी ने बिना मार्क्स और कट-ऑफ जारी किए ही सीधे चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी थी. जिसे गणेश कुमावत व अन्य की ओर से चुनौती दी गई थी.
अदालत ने हटाया भर्ती प्रक्रिया से स्टे
उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस पर आरपीएससी की ओर से कहा गया कि पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कई अपात्र शामिल हो जाते थे. इस कारण आरपीएससी को कई बार परिणाम संशोधित करना पड़ता था. इसलिए अब फुल कमीशन ने तय किया है कि पहले प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी. उसके बाद दस्तावेजों आदि की जांच करके पात्र अभ्यर्थियों में से ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा. अदालत ने आरपीएससी की अर्जी स्वीकार करते हुए रोक हटाने के निर्देश जारी कर दिए.
जस्टिस संजीव प्रकाश की एकलपीठ ने ये आदेश आरपीएससी (RPSC) की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया. गौरतलब है कि आरपीएससी ने बिना मार्क्स और कट-ऑफ जारी किए ही सीधे चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी थी. जिसे गणेश कुमावत व अन्य की ओर से चुनौती दी गई थी.
अदालत ने हटाया भर्ती प्रक्रिया से स्टे
उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस पर आरपीएससी की ओर से कहा गया कि पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कई अपात्र शामिल हो जाते थे. इस कारण आरपीएससी को कई बार परिणाम संशोधित करना पड़ता था. इसलिए अब फुल कमीशन ने तय किया है कि पहले प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी. उसके बाद दस्तावेजों आदि की जांच करके पात्र अभ्यर्थियों में से ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा. अदालत ने आरपीएससी की अर्जी स्वीकार करते हुए रोक हटाने के निर्देश जारी कर दिए.
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