काउंसलिंग में किसी दूर के स्कूल में स्थान मिला है और बच्चे को गंभीर बीमारी है। उठना बैठना संभव नहींं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक समायोजन या सेटअप परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो अधिकारी को प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर जांच करने के बाद माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों या प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापन पर विचार करना होगा।
यह निर्देश हाल ही संयुक्त शासन सचिव इंद्रसिंह राव ने निदेशक को जारी किए हैं। दरअसल सरकार ने करीब 14 बिंदुओं को लेकर प्रदेशभर से मिली परिवेदनाओं के संबंध में एक विस्तृत गाइड लाइन जारी की है। यह गाइड लाइन सिर्फ उन्हीं पर लागू होगी जो पूर्व में परिवेदनाएं दे चुके हैं। गाइड लाइन की मानें तो सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए शिक्षकों को राहत देने का प्रयास किया है।
{विधवाओं और परित्यक्ताओं के संबंध में जो काउंसलिंग में सक्षम प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई और किन्हीं कारणों से काउंसलिंग में उपस्थिति नहीं हो पाई। यदि ऐसी महिलाओं का पदस्थापन दुर्गम स्थान पर किया गया है तो माध्यमिक शिक्षा के शेष रिक्त पदों या प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में उपलब्ध पदों पर विचार किया जाए।
{सामान्य शिक्षक जो जिले में नियुक्त तिथि के गलत अंकन के कारण सेटअप परिवर्तन से समायोजित हुए और सही अंकन होने के बाद सेटअप परिवर्तन के पात्र नहीं थे उनका परीक्षण करें।
{गंभीर बीमारी की प्राथमिकता में नहीं, लेकिन गैंगरीन की गंभीर अवस्था या ऐसी ही स्थिति से समायोजन या सेटअप परिवर्तन नहीं चाहते तो विचार करें।
{प्राथमिकता श्रेणी की गंभीर बीमार श्रेणी में है, लेकिन कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आवश्यक दस्तावेजों के सही पाए जाने पर विचार करें।
{गलत विषय या लेवल स्तर के अंकन के कारण समायोजित हो गए और सही अंकन के बाद समायोजन या सेटअप के पात्र ही नहीं थे तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और रिक्त पदों पर विचार करें।
{स्नातक में वाणिज्य विषय है और लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान पर समायोजन किया गया है तो प्राप्त तथ्यों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में लेवल एक के रिक्त पदों या प्रारंभिक शिक्षा में लेवल प्रथम के उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापन का विचार किया जाए। वाणिज्य के साथ साथ लेवल 2 के निर्धारित विषयों के अतिरिक्त संगीत, कृषि, उद्योग आदि विषयों से स्नातक के संबंध में भी यही कार्रवाई करें।
{राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा नियम के तहत 6डी द्वारा चयन नहीं होने पर भी माध्यमिक विभाग में समायोजित होने वाले को तथ्य सही मिलने पर प्रारंभिक शिक्षा के सुपुर्द किया जाए। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
{ऐसे शिक्षक जो विशेष शिक्षा से हैं और वशिष्ठ स्कूल में कार्यरत हैं लेकिन उनका समायोजन सामान्य स्कूलों में कर दिया तो परिवेदना स्वीकार की जाए।
{पातेय वेतन प्राप्त अध्यापक जो उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक या माध्यमिक में वरिष्ठ अध्यापक हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए उप्रावि में पातेय वेतन पर प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत अध्यापकों की परिवेदना स्वीकार की जाए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
यह निर्देश हाल ही संयुक्त शासन सचिव इंद्रसिंह राव ने निदेशक को जारी किए हैं। दरअसल सरकार ने करीब 14 बिंदुओं को लेकर प्रदेशभर से मिली परिवेदनाओं के संबंध में एक विस्तृत गाइड लाइन जारी की है। यह गाइड लाइन सिर्फ उन्हीं पर लागू होगी जो पूर्व में परिवेदनाएं दे चुके हैं। गाइड लाइन की मानें तो सरकार ने सहानुभूति दिखाते हुए शिक्षकों को राहत देने का प्रयास किया है।
{विधवाओं और परित्यक्ताओं के संबंध में जो काउंसलिंग में सक्षम प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई और किन्हीं कारणों से काउंसलिंग में उपस्थिति नहीं हो पाई। यदि ऐसी महिलाओं का पदस्थापन दुर्गम स्थान पर किया गया है तो माध्यमिक शिक्षा के शेष रिक्त पदों या प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में उपलब्ध पदों पर विचार किया जाए।
{सामान्य शिक्षक जो जिले में नियुक्त तिथि के गलत अंकन के कारण सेटअप परिवर्तन से समायोजित हुए और सही अंकन होने के बाद सेटअप परिवर्तन के पात्र नहीं थे उनका परीक्षण करें।
{गंभीर बीमारी की प्राथमिकता में नहीं, लेकिन गैंगरीन की गंभीर अवस्था या ऐसी ही स्थिति से समायोजन या सेटअप परिवर्तन नहीं चाहते तो विचार करें।
{प्राथमिकता श्रेणी की गंभीर बीमार श्रेणी में है, लेकिन कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आवश्यक दस्तावेजों के सही पाए जाने पर विचार करें।
{गलत विषय या लेवल स्तर के अंकन के कारण समायोजित हो गए और सही अंकन के बाद समायोजन या सेटअप के पात्र ही नहीं थे तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और रिक्त पदों पर विचार करें।
{स्नातक में वाणिज्य विषय है और लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान पर समायोजन किया गया है तो प्राप्त तथ्यों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में लेवल एक के रिक्त पदों या प्रारंभिक शिक्षा में लेवल प्रथम के उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापन का विचार किया जाए। वाणिज्य के साथ साथ लेवल 2 के निर्धारित विषयों के अतिरिक्त संगीत, कृषि, उद्योग आदि विषयों से स्नातक के संबंध में भी यही कार्रवाई करें।
{राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा नियम के तहत 6डी द्वारा चयन नहीं होने पर भी माध्यमिक विभाग में समायोजित होने वाले को तथ्य सही मिलने पर प्रारंभिक शिक्षा के सुपुर्द किया जाए। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
{ऐसे शिक्षक जो विशेष शिक्षा से हैं और वशिष्ठ स्कूल में कार्यरत हैं लेकिन उनका समायोजन सामान्य स्कूलों में कर दिया तो परिवेदना स्वीकार की जाए।
{पातेय वेतन प्राप्त अध्यापक जो उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक या माध्यमिक में वरिष्ठ अध्यापक हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए उप्रावि में पातेय वेतन पर प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत अध्यापकों की परिवेदना स्वीकार की जाए।
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