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‎राजकीय सेवा‬ में 2 से ज्यादा ‪बच्चों‬ पर नियुक्ति में सशर्त छूट, ‪केबिनेट‬ की बैठक में संशोधन को मिली मंजूरी

जयपुर । 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर पाबंदी की अधिसूचना में संशोधन को केबिनेट में मंजूरी मिली है। संशोधन के बाद पति या पत्नी के मृत्यु या तलाक की स्थिति में पुनर्विवाह पर तीसरा बच्चा होने पर भी अब नियुक्ति हो सकेगी।

पदोन्नति पर भी पाबंदी को भी हटाया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2001 में यह अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक 2 से किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राजकीय नियुक्ति पर पाबंदी थी साथ ही पदोन्नति में भी 5 साल तक पाबंदी थी।
संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड ने बताया कि राज्य कर्मचारियों की विशेष मांग पर आज केबिनेट में संशोधन के मंजूर किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी पत्नी या पति से प्रसव में जुडवा बच्चों को भी एक ही माना जाएगा।


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