राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर ने एक स्कूल शिक्षक का एक महीने में दो बार तबादला करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अधिकरण के सदस्य जस्सा राम तथा जगरूप यादव की पीठ ने यह आदेश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर के भूगोल विषय के प्राध्यापक कमलेश कुमार नागर ने एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की अपील पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए।अपील में बताया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2017 में झालावाड़ जिले में हुई थी, राज्य सरकार द्वारा 4 जनवरी 2021 को झालावाड़ से हमीरपुर तबादला किया था, उसकी पालना में 6 जनवरी को अपीलार्थी ने हमीरपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। किंतु राज्य सरकार ने 2 फरवरी 2021 को तबादला सूची जारी कर अपीलार्थी का तबादला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झालरा, टोंक में कर दिया जिसे अपील में चुनौती देते हुए कहा गया कि एक माह में दो बार तबादला दुर्भावनापूर्वक किया गया। ऐसे में यह तबादला आदेश रद्द किया जाए।अधिकरण ने सुनवाई के बाद 2 फरवरी के तबादला आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलबकिया है।