हाईकोर्ट ने लेवल प्रथम भर्ती से संबंधित लगाई गई सभी याचिकाओं को खारिज
करते हुए शिक्षकों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं। पिछले दो माह से भर्ती
हाइकोर्ट में अटकी हुई थी। लंबे समय से नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति का
इंतजार था। प्रदेश के 26 हजार शिक्षकों के लिए खुशी लेकर आया है।
अब रोक
हटने से चुनाव आयोग की अनुमति के बाद नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। रावतभाटा
उपखंड में अभी लगभग 50 पद रिक्त है। वर्षों से शिक्षकों की कमी को लेकर जूझ
रहे सरकारी स्कूलों में इस बार शिक्षकों की बंपर भर्तियों से पद रिक्तता
से निजात मिल गई है। अभी जिले की 11 पंचायत समितियों में लगभग 1 हजार
थर्डग्रेड शिक्षकों के पद रिक्त है।
ऐसे मिलेगी नियुक्ति: हाईकोर्ट से रोक हटी लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी
ग्रेड थर्ड लेवल प्रथम के 26 हजार पदों पर नियुक्ति से हाईकोर्ट
ने रोक हटा दी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण इनकी नियुक्ति के आदेश
के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। सरकार की ओर से चुनाव आयोग को
हाईकोर्ट की आदेश के साथ पत्र लिखकर नियुक्ति की सिफारिश करनी होगी। इसके
बाद चुनाव आयोग की ओर से नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे।