जयपुर | हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: 2016 में अधिक मेरिट
होने के बाद भी प्रार्थिया काे गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख
शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर व उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
वहीं अदालत ने
प्रार्थिया के संभाग में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश
एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश रचना गुप्ता की याचिका पर दिया।
प्रार्थिया का चयन शिक्षक भर्ती में संस्कृत विषय में हुआ था और उसकी मेरिट
907 थी। लेकिन उससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले आवंटन
कर दिया, जबकि प्रार्थिया को गलत तरीके से पाली जिला आवंटित किया गया।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में डीएसटी की फंडिंग रोकी, शोध कार्य होंगे प्रभावित
एजुकेशन रिपोर्टर| जयपुर
आरयू में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डीएसटी) पर्स
कार्यक्रम के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को रोक दिया गया है। यह 37 करोड़
रुपए का प्रोग्राम था। जिसके तहत यूनिवर्सिटी को 6 करोड़ रु. मिल चुके हैं।
यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार यह ग्रांट 2014 से सितंबर 2018 तक थी।
पिछले हफ्ते आयोजित मीटिंग में सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि जब तक इस
ग्रांट का समय नहीं बढ़ाया जाता तब तक इसके पेयमेंट रोक दिए जाएं।
ये कार्य होंगे प्रभावित- इस ग्रांट से रोक लगने के बाद मुख्य रूप से
शोध कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके तहत शोध, इक्विपमेंट्स खरीदने आदि
कार्य चल रहे हैं।
आरयू ने आदेश जारी किया
ग्रांट से पेयमेंट पर रोक के बाद यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग की
ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि पर्स प्रोग्राम से अब
कोई भुगतान नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी का जीएडी विभाग भी इससे कोई खरीद नहीं
करेगा। अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है तो वह भी कैंसिल माना जाएगा। इस ग्रांट
से कनवर्जिंग टेक्नोलॉजी, फिजिक्स सहित विज्ञान की अन्य शाखाओं में
प्रोजेक्ट्स चल रहे थे।