जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज भी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016
में नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को जारी रखा है। अब मामले पर अब 11 मई
को सुनवाई होगी। जस्टिस वीएस सराधना ने अमिता कुमारी एवं अन्य की याचिका पर
आज सुनवाई की।
याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी ने बताया कि
याचिकाकर्ता के सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषय में जवाब सही थे लेकिन
आरपीएससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी में गलत माना है जिसकी वजह से मेरिट
लिस्ट प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 मई तक स्थगित करते
हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जारी रखा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 27
अप्रैल को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक
लगा दी थी। कोर्ट ने विवादित प्रश्नों के मामले पर सुनवाई करते हुए आज
नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के आदेश जारी किए थे कोर्ट ने सभी विषयों में
भर्ती प्रक्रिया को रोका था। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में करीब
6500 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। भर्ती परीक्षा के बाद कुछ प्रश्नों को
गलत बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। जिस पर राजस्थान
हाईकोर्ट की जोधपुर
पीठ में भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित
रख लिया। जोधपुर बेंच में फैसला सुरक्षित होने के बाद भी विभाग ने
नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर दिया।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक
राजस्थान
हाईकोर्ट में शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के मामले में
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पेश हुए थे और कहा था कि कोर्ट का फैसला आने तक
शिक्षकों की भर्ती प्रकिया को पूरा नहीं किया जाएगा। इस वजह से करीब चालीस
हजार शिक्षकों की भर्ती प्रकिया रूक गई है जो चुनावी साल में सरकार के लिए
परेशानी का सबब बन सकती है। जबकि सरकार ने पचास हजार शिक्षक भर्ती करने का
और फैसला किया था ताकि चुनावी साल में सरकारी भर्ती कर बेरोजगारों के वोट
पक्के किए जा सके।