राजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी पर विवाद को लेकर द्वितीय श्रेणी शिक्षक
भर्ती 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट का
फैसला आने से पहले नियुक्ति देने को गलत ठहराते हुए पदस्थापन आदेश जारी
नहीं करने को कहा है।
न्यायाधीश वी एस सिराधना ने अनिता कुमारी व अन्य की
अपील पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि 2016 की द्वितीय श्रेणी शिक्षक
भर्ती के तहत 9488 पदों की भर्ती की जानी थी, इसके तहत 8 विषयों के
विषयाध्यापकों का चयन होना था। आपको बता दें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान जीके विषय सहित अन्य विषयों
की उत्तर कुंजियों को लेकर विवाद हो गया। याचिकाओं में कहा गया कि मामला
विचाराधीन है और जोधपुर मुख्य पीठ ने इस बारे में फैसला सुरक्षित रख रखा
है। इस बाबत राज्य सरकार ने भी अदालत में पूर्व में अंडर टेकिंग दी थी कि
वे कोर्ट के आदेश के बिना नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी
सामाजिक विज्ञान विषय सहित एक अन्य विषय के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति
पत्र जारी कर दिए गए।