पीलीबंगा| उच्च न्यायालय जोधपुर ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों को उनके गृह
जिले में पुन: चयनित होने पर कार्य ग्रहण करवाने व पूर्व नियुक्ति की गणना
कर समस्त परिलाभ देने के आदेश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता फिरोज खान निवासी
डबली राठान का शिक्षक भर्ती 2012 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर पाली जिले
की मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में पदस्थापन हुआ था। वहीं विजय कुमार का
पदस्थापन जोधपुर जिले की भोपालगढ़ पंचायत समिति में चयन हुआ था।
याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ जिले के स्थायी निवासी हैं। इन्होंने गृह जिले में
पदस्थापन के लिए पुन: शिक्षक भर्ती 2015 व 2016 में आवेदन किया।
याचिकाकर्ता का चयन हनुमानगढ़ जिले में हो गया। फिरोज खान का पदस्थापन
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 एलजीडब्ल्यू व विजय कुमार का पदस्थापन
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड 1, 14 एजी में हुआ। विजय कुमार को
जिला जोधपुर से कार्यमुक्त कर उक्त स्थान पर कार्यग्रहण करवा दिया गया
लेकिन पूर्व की सर्विस की गणना नहीं की। वहीं फिरोज खान को कार्यमुक्त करने
से मना कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग रिट
याचिकाएं दायर कीं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह भलेरिया ने
तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ताओं ने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर पुन:
शिक्षक भर्ती में भाग लिया है व उनका गृह जिले हनुमानगढ़ में पदस्थापन
पश्चात समस्त परिलाभ दिए जाने का प्रावधान राजस्थान सेवा में नियम है तो
उन्हें उक्त परिलाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह
भलेरिया के तर्कों से सहमत होते हुए विजय कुमार को समस्त परिलाभ पूर्व की
नियुक्ति की गणना कर देने के आदेश दिए व फिरोज खान की याचिका में
याचिकाकर्ता को पूर्व पदस्थापन से कार्यमुक्त कर 1 एलजीडब्ल्यू में कार्य
ग्रहण करने के आदेश राज्य सरकार व संबंधित जिला परिषद को दिए हैं।