Important Posts

Advertisement

अदालती आदेश का पालन करें अन्यथा हाजिर हों प्रारंभिक शिक्षा निदेशक

जयपुर | हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: (लेवल- दो) 2012 में नियुक्त शिक्षक के मामले में अदालती आदेश का पालन 5 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया है।
लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश भवानी सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि प्रार्थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: (लेवल- दो) 2012 में चयनित हुआ और उसे 2017 में पद पर नियुक्ति दे दी। लेकिन उसे इस पद पर चयनित अन्य शिक्षकों के समान वरिष्ठता व वेतन परिलाभ नहीं दिए गए। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने 5 जनवरी 2018 के फैसले से प्रार्थी को भी वरिष्ठता व सेवा परिलाभ देने के लिए कहा। लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया जिसे प्रार्थी ने अवमानना याचिका के जरिए चुनौती दी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग आदेश का पालन करे अन्यथा आगामी सुनवाई पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें।

UPTET news

Recent Posts Widget

Photography