जयपुर।राजस्थान में शिक्षक भर्ती रीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान
हाईकोर्ट ने बुधवार को रीट लेवल-2 भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट में जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने रीट लेवल-2 भर्ती मामले में
यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने याचिकर्ता के याचिका पर REET LEVEL ll के
लिए याचिका खारिज करते हुए रीट के पेपर को आउट नहीं माना है। कोर्ट के इस
फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
कोर्ट ने याचिकर्ता कमलेश मीणा की याचिका को बुधवार को खारिज करते हुए
फैसला सुनाया है कि रीट का पेपर आउट नहीं हुआ था, कोर्ट ने याचिका पर
सुनवाई करते हुए पेपर को आउट नहीं माना कोर्ट के इस फैसले से 28 हजार पदों
पर शिक्षक बनने जा रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2017 का प्रश्नपत्र
परीक्षा से पहले वायरल होने के मामले में 11 सितम्बर को ही सुनवाई पूरी कर
फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसका फैसला आज कोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट
ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2017 का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले
लीक होने के मामले में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार
की खण्डपीठ ने कमलेश कुमार मीणा की याचिका पर बुधवार को फैसला देते हुए
पेपर को आउट नहीं माना है।
बता दें कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2017 में 8 लाख 04 हजार
126 कुल अभ्यर्थी थे, जिनमे से 7 लाख 31 हजार 323 ने परीक्षा दी थी और 2
लाख 53 हजार 239 उत्तीर्ण हुए थे। REET की परीक्षा का कुल परिणाम 34.63
प्रतिशत रहा था।