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रीट लेवल-2 भर्ती मामला: राजस्थान हाईकोर्ट में नहीं माना कि पेपर हुआ आउट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने बुधवार को रीट लेवल-2 भर्ती मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कमलेश मीणा की याचिका को खारिज करते हुए पेपर को आउट नहीं माना. इस फैसले के बाद 28 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार और नव-नियुक्त अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है. इससे पहले 11 सितम्बर को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

इस मामले में कमलेश मीणा की याचिका पर एकलपीठ ने भी पेपर आउट नहीं माना था. तब याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में अपील की थी. 28 हजार पदों पर भर्ती से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नवनियुक्त शिक्षकों की चिंता दूर हुई. इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि यदि कोर्ट पेपर आउट की याचिका पर भर्ती निरस्त कर देगा तो उन्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.

उधर, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने बुधवार को अवमानना नोटिस जारी किए. प्रमुख शिक्षा सचिव (प्राम्भिक शिक्षा निदेशक बीकानेर) और जिला शिक्षा अधिकारी (अलवर) से कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है. भवानी सिंह राजपूत एवं अन्य की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस दिए हैं.

इस मामले में याचिकाकर्ताओं को संशोधित परिणाम में नियुक्ति दी गईं थी. हाई कोर्ट ने काल्पनिक सेवा परिलाभ देने के आदेश दिए थे. लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की थी. इस मामले में बुधवार को अधिवक्ता आरपी सैनी ने पैरवी की.

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