स्थानांतरण प्रमाणपत्र
स्थानांतरण प्रमाणपत्र (transfer certificate) एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक संस्था प्रधान को किसी छात्र/छात्रा के माता-पिता या सरंक्षक के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर इसे जारी किया जाता है।
यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर विद्यार्थियों को अन्य संस्था में प्रवेश प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को न्यायिक प्रकरणों/चुनाव कार्यो/सेवा इत्यादि में उपयोग में लाया जाता है अतः एक संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि वह “छात्र नामांकन रजिस्टर” student scholar register का संधारण पूर्ण सावधानी से करे।
एक विद्यार्थी के प्रवेश प्रार्थना पत्र, छात्र स्कॉलर।रजिस्टर, कक्षा उपस्तिथि पत्रक, परीक्षा परिणाम रजिस्टर एवम टीसी रजिस्टर में नाम व जन्मतिथि एक समान अंकित होनी चाहिए।
इन प्रलेखों में यथासम्भव कांट-छाट नही हो ओवर राइटिंग कदापि नही हो। यदि कोई गलती सुधारनी हो तो गलत लेखन पर एक लाइन खींच कर त्रुटि सुधार किया जाना चाहिए। इस सुधार लेखन के पास संस्था प्रधान की मोहर एवम हस्ताक्षर आवश्यक है।
स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छात्र/छात्रा द्वारा विद्यालय त्यागने का प्रमाण है अत जारी करने से पूर्व-
1. माता-पिता अथवा सरक्षक का आवेदन पत्र प्राप्त कर संस्था प्रधान स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने की आज्ञा प्रदान करेगा ।
2. स्थानांतरण प्रमाणपत्र हेतु निर्धारित शुल्क कक्षा 9 से 12 तक 5/-रुपये जमा करना तथा रसीद देना ।
3. स्थानांतरण जारी करने की दिनाँक तक की समस्त प्रविष्टियाँ स्कॉलर रजिस्टर (छात्र नामांकन रजिस्टर) में पूर्ण करना यह सुनिश्चित करना कि छात्र के सबधित सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम का इन्द्राज समाचार पत्र में छपे परीक्षा परिणामों के आधार पर नहीं करना चाहिए ।
4 यह सुनिश्चित करे कि छात्र ने शुल्क अथवा विद्यालय से प्राप्त सामग्री जमा करा दी है । इस हेतु विद्यालय के विभिन्न प्रभागों यथा- कार्यालय, पुस्तकालय, एनसीसी, कम्प्यूटर लेब इत्यादि से “नो ड्यूज”प्राप्त कर लेना चाहिए।
5. लिपिक छात्र के स्कॉलर पृष्ठ की प्रति बनाएंगे जिसे सस्था प्रधान प्रमाणित करेगे।
6 टी सी की द्वितीय प्रति 10/- रुपये के स्टाम्प पर हलफनामे को प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है। टी.सी शुल्क 5/-रूपये है।
7. छात्र को स्कॉलर पृष्ठ पर छात्र/छात्रा अथवा सरक्षक से प्राप्ति रसीद लेकर टी सी दी जाए।
8. यदि छात्र दूसरे राज्य में अध्ययनार्थ टी सी ले रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति हस्ताक्षर कराने का सुझाव दिया जाता है ताकि अन्य राज्य में विद्यार्थी कर प्रवेश में बाधा नही हो।
9. टी सी जारी करने का रजिस्टर (टी सी इश्यु रजिस्टर ) में प्रविष्टि करे एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर से
नाम पृथक करे ।
10. यदि टीसी सत्र के मध्य दी जाती है तो उस सत्र में छात्र से वसूल किए गये शुल्क का ब्यौरा मय रसीद
व शुल्क में छूट का आधार टी सी पर अंकित करें।
स्थानांतरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का प्रारूप
सेवा में,
श्रीमान प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जी,
राप्रावि/राबाप्रावि/राउप्रावि/राबाउप्रावि/राबामावि/राबाउमावि
……………………………
विषय- स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु।
महोदयजी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि मेरा पुत्र/पुत्री ………………(नाम) …………(कक्षा) में अध्ययनरत है।
मेरा स्थानांतरण/व्यापार परिवर्तन/पारिवारिक/अन्य कारण से हो गया है अतः मेरे पुत्र/पुत्री को अन्य विद्यालय में प्रवेश दिलवाया जाना है।
मेरे पुत्र/पुत्री का विद्यालय शुल्क जमा करवा दिया गया है एवम इसके पास विद्यालय से सम्बंधित कोई सामग्री शेष है।
निवेदन है कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करवाये एवम “कॉशन मनी” लौटाने की कृपा कराये।
यह भी निवेदन है कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जी इसकी आगामी पढ़ाई जारी रहेगी एवम आपके द्वारा मागने पर इसके अध्ययन सम्बन्धित सूचना आपको प्रस्तुत कर दी जाएगी।
भवदीय,
(माता-पिता/अभिभावक का नाम)
पता…………………..
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मोबाइल नम्बर……….
बच्चे का आधार कार्ड नम्बर…………