कार्यालय संवाददाता | शाहपुरा पंचायती राज विभाग की ओर से 2012 में करवाई गई तृतीय श्रेणी शिक्षक
भर्ती में नियुक्त प्रार्थी शिक्षकों को पूर्व सेवा के लाभ- परिलाभ देने के
मामले में हाई कोर्ट ने राहत दी।
हाई कोर्ट ने प्रार्थी शिक्षकों की
याचिका का निस्तारण कर पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा
विभाग के निदेशक, जिला परिषद के सीईओ सहित अन्य को समान प्रकरणों में पारित
निर्णयों के प्रकाश में प्रतिवेदन को स्वीकार कर तय करने के निर्देश दिए।
प्रार्थी शिक्षक हनुमान सहाय शर्मा एने याचिका में बताया कि प्रार्थियों की
नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई भर्ती के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर
हुई थी।
प्रार्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर रहते हुए दो वर्ष का
परिवीक्षा काल पूरा कर लिया था और निरंतर कार्य कर रहे थे। इस बीच वर्ष
2013 में हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में उनका गृह जिले में चयन हो गया।
उन्होंने पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर गृह जिले में समान पद पर
कार्यग्रहण कर लिया लेकिन विभाग ने दोनों भर्तियों के नियोक्ता अलग - अलग
होने का हवाला देकर प्रार्थियों को पूर्व में दी गई सेवाओं के सभी परिलाभों
से वंचित कर दिया जबकि सेवा नियमों में पूर्व सेवा के परिलाभ पाने के
हकदार है। अभ्यर्थियों ने याचिका में पे- प्रोटेक्शन, एलपीसी एवं पूर्व में
समान पद पर की गई सेवा के परिलाभ दिए जाने की गुहार लगाई थी।
तारीख पेशी पर हाजिर नहीं होने पर छह गिरफ्तार
कोटपूतली| पनियाला पुलिस ने न्यायालय में तारीख पेशी पर हाजिर नही
होने पर एक महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार
न्यायालय में चल रहे विभिन्न मामलों में लिप्त आरोपी तारीख पेशी पर हाजिर
नहीं होने पर पुलिस ने केहरपुरा निवासी राकेश गुर्जर, केशवाना गुर्जर
निवासी पूरणमल गुर्जर, हमीर गुर्जर, मालाराम गुर्जर, बंशीराम गुर्जर,
रायकरणपुरा निवासी पुष्पा देवी को गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस
से उलझने के आरोप में पलवल निवासी शोकिन, सद्दाम, जाहिद, सलीम व अशरद सभी
जातियान मेव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से स्कार्पियों कार जब्त की।