शाहपुरा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने एक तृतीय श्रेणी शिक्षक
के तबादलें से जुड़ी अपील पर सुनवाई कर तबादला आदेश पर रोक लगाकर उसे राहत
दी है।
शिक्षक राजेंद्र कुमार खंडेलवाल की ओर से दायर अपील में एडवोकेट
संदीप ने बताया कि प्रार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर राजकीय उच्च
माध्यमिक विद्यालय मानपुर में पदस्थापित है। जिला शिक्षा अधिकारी ने 8 जून
को प्रार्थी का तबादला मानपुर स्कूल से चांदेरा कर दिया और 14 जून को
प्रार्थी के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को लगा दिया।
इस दौरान विभाग ने 8 जून के तबादला आदेश को संशोधित कर 9 जून को
प्रार्थी का तबादला मानपुर स्कूल से मोरेड कर दिया। इसकी जानकारी प्रार्थी
को नही दी गई। सबंधित प्रधानाचार्य ने प्रार्थी को 8 जून के तबादला आदेश की
पालना में 15 जून को चंदेरा स्कूल के लिए कार्यमुक्त कर दिया। कलवानिया ने
सुनवाई के दौरान दलील दी किसी अन्य शिक्षक की प्रार्थी को एडजस्ट करने के
लिए प्रार्थी का नियम विरुद्ध तबादला किया और प्रार्थी को जिस आदेश से
कार्यमुक्त किया गया है उस आदेश को विभाग ने संशोधित कर दिया। इसके बाद 8
जून का आदेश अस्तित्व में नही रहा है। उसे गलत आदेश से कार्यमुक्त किया गया
है। इसलिए प्रार्थी के नियम विरुद्ध किए गए तबादला आदेश पर रोक लगाई जाए।