जयपुर| हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल दो पद पर कार्यरत प्रार्थी
शिक्षक का ट्रांसफर लेवल एक के पद पर करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर
रोक लगाते हुए मामले में प्रारंभिक शिक्षा उप सचिव व निदेशक सहित अन्य
अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह
अंतरिम निर्देश मुश्ताक खान की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी
झालरापाटन के प्रेमपुरा में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल दो के पद पर
कार्यरत है। विभाग ने मई 2018 में उसका ट्रांसफर भवानीमंडी में लेवल एक के
शिक्षक पद पर कर दिया। जबकि नियमानुसार शिक्षक को उसके समान लेवल के पद पर
ही ट्रांसफर किया जा सकता है।