कार्यालय संवाददाता | शाहपुरा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 के विज्ञान विषय से महिला वर्ग में
प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद मेरिट के अनुसार मंडल आवंटित नहीं करने
के मामले से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर माध्यमिक शिक्षा विभाग
के शासन सचिव एवं निदेशक को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
जिला निवासी संगीता कुमारी की ओर से दायर याचिका में एडवोकेट ने बताया
कि प्रार्थिनी ने आरपीएससी की ओर से निकाली गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती
2016 में विज्ञान में ओबीसी महिला वर्ग में आवेदन किया था। भर्ती परीक्षा
के परिणाम में प्रार्थिनी ने महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर
सामान्य वर्ग में चयन हो गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों
से मंडल आवंटित करने के लिए विकल्प पत्र मांगे गए। इसमें प्रार्थिनी ने
चुरू, जयपुर एवं बीकानेर मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता भरी थी लेकिन विभाग
ने प्रार्थिनी की मेरिट एवं विकल्प पत्र में दी गई प्राथमिकता को नजर अंदाज
कर उसे नियुक्ति के लिए उदयपुर मंडल आवंटित कर दिया। इससे कम मेरिट वाली
महिला अभ्यर्थियों को जयपुर मंडल दे दिया।
याचिका में बताया कि विभाग को मेरिट एवं विकल्प पत्र में दी गई वरीयता
के अनुसार मंडल आवंटित करना चाहिए था लेकिन विभाग ने मनमाने तरीके से मंडल
आवंटित किए। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने शिक्षा विभाग को इस मामले में दो
सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए।