सीकर| सैकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 के विज्ञान विषय से महिला वर्ग में
प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद मेरिट के अनुसार मंडल आबंटित नहीं करने
के मामले से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर माध्यमिक शिक्षा विभाग
के शासन सचिव एवं निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जिले के लाखनी
गांव निवासी संगीता कुमारी की ओर से दायर याचिका में एडवोकेट संदीप
कलवानिया ने बताया कि प्रार्थिया ने आरपीएससी की ओर से निकाली गई सैकंड
ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 में विज्ञान में ओबीसी महिला वर्ग में आवेदन किया
था। भर्ती परीक्षा के परिणाम में प्रार्थिया ने महिला वर्ग में प्रथम स्थान
प्राप्त कर सामान्य वर्ग में चयन हो गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चयनित
अभ्यर्थियों से मंडल आबंटित करने के लिए विकल्प पत्र मांगे गए। उसमें
प्रार्थिया ने चूरू, जयपुर एवं बीकानेर मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता भरी
थी, लेकिन विभाग ने प्राथमिकता को नजर अंदाज कर उसे नियुक्ति के लिए उदयपुर
मंडल आबंटित कर दिया तथा इससे कम मेरिट वाली महिला अभ्यर्थियों को जयपुर
मंडल आबंटित कर दिया। याचिका में बताया कि विभाग को मेरिट एवं विकल्प पत्र
के दी गई वरीयता के अनुसार मंडल आवंटित करना चाहिए था, लेकिन विभाग ने
मनमाने तरीके से मंडल आबंटित किए हैं।