शाहपुरा
|हाईकोर्ट ने दो शिक्षक की ब्लॉक के रिक्त पद वाली स्कूल में समान पद पर
पदस्थापन करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के
शासन सचिव, निदेशक एवं जयपुर डीईओ को प्रार्थी शिक्षकों की परिवेदना को
स्वीकार कर उसे आठ सप्ताह में तय करने के निर्देश दिए है।
प्रार्थी शिक्षक
दारा सिंह मीणा,सविता दिवेश के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि
प्रार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। विभाग ने समानीकरण के
तहत प्रार्थी शिक्षकों को ब्लॉक से बाहर पद विरुद्ध लगाकर अन्य स्कूल
आवंटित कर नियुक्ति दे दी। जबकि ब्लॉक की स्कूलों में ही शिक्षकों के पद
रिक्त है। इसके बावजूद भी विभाग ने प्रार्थी शिक्षकों को अन्य ब्लॉक की
स्कूल में पद विरुद्ध लगा दिया। कोर्ट ने प्रार्थी के समान प्रकरण बेगराज
सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में शिक्षकों को पद विरुद्ध लगाना अनुचित माना
है।