जयपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और आपकों मौके की तलाश है। तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए।चुनावी साल होने की वजह से प्रदेश में इन दिनों बम्पर भर्तियां निकल रही हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधन अधिकारी पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
प्राध्यापक के लिए पद -
आयोग ने प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अलग-अलग विषयों के लिए आवेदन मांगे हैं।
भूगोल-782
अर्थशास्त्र-129
पंजाबी-15
राजस्थान-6
लोक प्रशासन-5
समाजशास्त्र-32
चित्रकला-40
संगीत- 6
इतिहास - 613
वाणिज्य-118
जीवविज्ञान-166
रसायन विज्ञान-160
गृह विज्ञान - 54
हिंदी - 849
राजनीति विज्ञान -815
भौतिक विज्ञान-187
कृषि-370,
गणित-193
अंग्रेजी-304
संस्कृत - 156
इन पदों पर अभ्यर्थी 17 मई से 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के लिए पद-
कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
केमेस्ट्री - 38
बॉटनी - 5
प्लान्ट पैथेलॉजी-9
अभ्यर्थी 14 से 20 जून तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों पर भी कर सकते हैं आवेदन-
प्रदेश में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल—1 के 20,497 पदों पर भर्ती निकाली। वहीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5503 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 14 अप्रेल से 30 अप्रेल रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के तहत अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति निकाली है। दोनों क्षेत्रों के लिए अलग—अलग भर्ती निकाली गई हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
ऐसे होगा पदों का आवंटन-
विशेष शिक्षा के लिए 678 पदों पर और सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए 19 हजार 819 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। वहीं अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल—प्रथम के 5431 पद तय किए गए हैं। विशेष शिक्षा के 72 पद हैं।
मूल निवासी होना अनिवार्य-
अनुसूचित क्षेत्र की भर्ती के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।