जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम
2013 के जरिए चयनित प्रार्थी को भी उनसे पहले चयनित शिक्षकों के समान
वरिष्ठता व सेवा परिलाभ देने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना
ने यह आदेश गरिमा गाैड़ की याचिका दिया। अधिवक्ता महिपाल खर्रा ने बताया कि
प्रार्थिया ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में भाग लिया।