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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती चयनित शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ देने का निर्देश

जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम 2013 के जरिए चयनित प्रार्थी को भी उनसे पहले चयनित शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ देने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश गरिमा गाैड़ की याचिका दिया। अधिवक्ता महिपाल खर्रा ने बताया कि प्रार्थिया ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में भाग लिया।

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