जयपुर। हाईकोर्ट ने सेट अप परिवर्तन के तहत प्रार्थी शिक्षकों को प्रारंभिक
शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में भेजने और राजस्थान शिक्षा नियम की धारा 6
(डी) की अनदेखी करने के मामले में प्रार्थियों को मौजूदा जगह से रिलीव नहीं
करने का निर्देश दिया है।
साथ ही इस मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव,
माध्यमिक शिक्षा निदेशक व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर
जवाब मांगा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश मनोहर लाल
डामोर व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि
प्रार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं और प्रारंभिक शिक्षा के अधीन हैं। शिक्षा
विभाग ने सेट अप परिवर्तन के तहत वरीयता सूची बनाई जिसमें प्रार्थियों को
माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेजने का निर्देश दिया। लेकिन शिक्षा विभाग ने
राजस्थान शिक्षा नियम की धारा 6 (डी) के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए
प्रार्थियों से सीनियर शिक्षकों का नाम वरीयता सूची में नहीं लिया।