जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 के आठ विषयों के शिक्षक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने इनके नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिए।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश अमिता कुमारी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि इन पदों पर कोर्ट का फैसला आने से पहले नियुक्ति देना गलत है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 7 मई को तय की है।
याचिकाओं में अधिवक्ता आरपी सैनी और राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2016 में आठ विषयों के द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 9 हजार 488 पदों पर भर्ती निकाली। जिसका परिणाम जारी होने पर सामान्य ज्ञान सहित अन्य विषयों के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई। वहीं मुख्यपीठ जोधपुर ने प्रकरण में फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने प्रकरण में अंडरटेकिंग दी थी कि अदालती आदेश के बिना नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद गत दिनों सामाजिक विज्ञान सहित एक अन्य विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया।
जबकि अब तक विवादित प्रश्नों का विवाद तय नहीं हुआ है। वहीं अगर विशेषज्ञ कमेटी ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां मानी तो भर्ती का नए सिरे से परिणाम जारी होने की संभावना है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।