जयपुर| हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में एमबीसी (मोर
बैकवर्ड कास्ट) कोटे के आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए
इन्हें 1% आरक्षण देने के लिए कहा है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश
बलवीर गोचर की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व आरपीएससी ने
माना कि एमबीसी को 1% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार व आरपीएससी
का पक्ष जानने के बाद अदालत ने मार्च के आदेश को संशोधित करते हुए एमबीसी
के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने को कहा। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया
कि अदालत के आदेश के बाद अब परिणाम जारी होकर एमबीसी के लिए आरक्षित 63
पदों पर नियुक्ति हो सकेगी।