चित्तौड़गढ़ | बाल संरक्षण आयोग की ओर से स्कूलों में शिकायत पेटिका लगाने
के आदेश के बाद एक और निर्देश जारी किए गए हैं।
इसमें कहा है कि अब स्कूल
का संस्था प्रधान या कोई भी शिक्षक इस पेटिका को नहीं खोल सकेगा। इसके लिए
खुद बाल कल्याण समिति या आयोग ही निर्देश जारी करेगा। इसके बाद ही शिकायत
पेटिका को खोला जा सकेगा